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रायपुर

CG Crime: धान खरीदी केंद्र प्रभारी को दी मारने की धमकी, Court ने सुनाया 2 साल कैद की सजा

CG Crime: रायपुर शहर में धान खरीदी केंद्र प्रभारी के साथ गाली-गलौज कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगने वाले को 2 साल की कैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

रायपुरOct 20, 2024 / 12:43 pm

Shradha Jaiswal

High Court order for TI of Bhalumaada police station of Anuppur

High Court order for TI of Bhalumaada police station of Anuppur

CG Crime: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में धान खरीदी केंद्र प्रभारी के साथ गाली-गलौज कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगने वाले को 2 साल की कैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। 4 साल पहले हुए प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत में 18 गवाहों के बयान करवाए गए।
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CG Crime: 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा

CG Crime: विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि गरियाबंद जिले के ग्राम रसेला स्थित धान खरीदी केंद्र प्रभारी प्रमोद कुमार धु्रव हमेशा की तरह काम कर रहा था। इसी दौरान अनीश सोलंकी (38 साल) मैनपुर निवासी 7 फरवरी को दोपहर करीब 2.30 बजे अपने दोपहिया में खरीदी केंद्र पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर मजदूरों और खरीदी केंद्र प्रभारी को जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगा।
वहीं 7 दिन में 2 लाख रुपए नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की चेतावनी दी। शिकायत पर छुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में केस डायरी पेश की। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दंडित किया।

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