यातायात पुलिस (Traffic police) की ओर से मिलने वाले लाइसेंस निलंबन के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब तक 1300 से अधिक वाहनों के लाइसेंस निलंबित कर चुके हैं। लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई अधिकतम 3 माह तक की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लाइसेंस निलंबन की अवधि में वाहन चालक का लाइसेंस वैध नहीं रहेगा।
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वर्ष 2020 में जनवरी से अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने मिलकर यातायात नियम तोड़ने वाले 1352 वाहनों के लाइसेंस निलंबित किया है। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान जिन वाहनों को नियम तोड़ते पाया, उन वाहन चालकों का प्रस्ताव बनाकर आरटीओ को भेजा था। इसके आधार पर आरटीओ ने 15 दिन से लेकर 3 माह तक अलग-अलग कैटेगरी में वाहनों के लाइसेंस का निलंबन किया है।
शराब, रेड सिग्नल ज्यादा तोड़ रहे
शहरी इलाके में अधिकांश वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाते हैं या फिर रेड सिग्नल जंप करते पाए गए हैं। इसके बाद मोबाइल फोन में बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों की संख्या भी ज्यादा है। इसी तरह आउटर के इलाकों में ओवरलोडिंग और मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने का मामला ज्यादा आता है।
यात्रियों के लिए अच्छी खबर, हावड़ा से मुंबई के बीच आज से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन रायपुर डीएसपी-ट्रैफिक सतीश सिंह ठाकुर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन के लाइसेंस को निलंबित किया जा रहा है। निलंबन अवधि के दौरान वाहन चालक का लाइसेंस वैद्य नहीं रहेगा। और इस दौरान अगर वाहन चालक दोबार किसी चेकिंग में फंसता है, तो बिना लाइसेंस का माना जाएगा। और उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर आरटीओ शैलाभ साहू ने कहा, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस की तरफ से लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। अब तक साढ़े 13 सौ से ज्यादा वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
इन मामलों में हो रही कार्रवाई
-मोबाइल में बात करते हुए वाहन चलाना
-शराब पीकर वाहन चलाना
-मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना
-ओवरलोडिंग वाहन
-रेड लाइट जंप करना