निर्देश अनुसार प्रति व्यक्ति विक्रय सीमा देशी शराब के लिए 3 लीटर, विदेशी शराब स्प्रिट के लिए 3 लीटर एवं माल्ट (बीयर) के लिए 6 बोतल निर्धारित की गई है। जिले की सभी शराब दुकानों में यह सूचना प्रदर्शित की गई है।
इसी तरह प्रति व्यक्ति आधिपत्य सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्यूटी पेड शराब के लिए 5 लीटर एवं अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले यात्री के लिए उस राज्य की ड्यूटी पेड शराब की 1 बोतल तय की गई है। उक्त सीमा का उल्लंघन करने अवैध शराब भंडारण, विक्रय और परिवहन के प्रकरणों व शिकायत पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना व शिकायत आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 पर व सी-विजिल मोबाइल एप के माध्यम से की जा सकती है।
इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उडऩदस्ता तुरंत मौके पर पहुँच कर कार्रवाई करेगा। इस एप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर कर सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।