CG News: हाई कोर्ट में आया अजीबो-गरीब मामला, रायगढ़ के रहने वाले नटवर की मांग, मेरे नाम का दुरुपयोग बंद हो..
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बता दें कि रायगढ़ के एक व्यवसायी ने याचिका दायर कर ठगी या जालसाजी के मामले के आरोपित को नटवर लाल जैसे नाम से पुकारे जाने या फिर लिखे जाने पर रोक लगाने की मांग की है।
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नटवरलाल नाम आते ही किसी ठग या धोखाधड़ी करने वाले शख्स होने का आभास होता है। दूसरी ओर इस तरह ठगी के मामले में नटवर लाल नाम आने से जिनका वास्तविक नाम नटवर लाल है उन्हें काफी ग्लानी महसूस होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। यही वजह है कि रायगढ़ के एक व्यवसायी नटवर लाल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ठगी के मामलों में नटवर लाल जैसे नामों का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं इसकी जानकारी प्रेसवार्ता लेकर उन्होंने मीडिया को दी है।
CG News: व्यवसायी नटवर लाल अग्रवाल का कहना है कि ठगी के मामलों में नटवर लाल नाम का उपयोग करने से व्यथित होकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। वे कहते हैं कि किसी भी ठगी के मामले में नटवर लाल नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा 4 सितंबर बुधवार को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में धारा 19 (2) और धारा 21 तहत में तहत एक याचिका दाखिल की है। इसमें इस बात की मांग की गई है कि नटवर लाल के नाम को किसी भी अन्य 420 या फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा जाता है उस पर रोक लगाई जाए।
दायर याचिका के इस बात का जिक्र किया गया है कि सर्वप्रथम चिटिंग और फ्रॉड के लिए देश में मिथलेश श्रीवास्तव को नटवरलाल के नाम से संबोधित किया गया था। याचिका में इसका भी है कि हाल में ही अमिताभ बच्चन से जुड़े मामले में किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके नाम, चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
भगवान श्रीकृष्ण का है नाम
नटवरलाल का कहना है कि लगभग 58 साल पहले उनके माता पिता ने भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े एक नाम नटवर के नाम पर उनका नामकरण किया था। बाद में किसी भी व्यक्ति द्वारा फ्राड करने पर आरोपी के नाम के साथ नटवर लाल का नाम जोड़ने की एक परंपरा सी बन गई। उनके द्वारा दायर याचिका में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में नटवर लाल के नाम का दुरुपयोग बंद करने का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है।
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