सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें रियायत दी और कोर्ट ने तीनों मामले में महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने तीन अलग-अलग अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल को तीन मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि सचिव ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालन नहीं किया है।
प्रयागराज•Mar 23, 2022 / 08:05 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को तीन मामलों में प्रथम दृष्टया पाया दोषी, जाने क्या है पूरा मामला
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