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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को जाने किस केस में मिला सशर्त अंतरिम जमानत, चार हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विवेचना अधिकारी से अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 16अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है।

प्रयागराजMar 09, 2022 / 10:22 pm

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को जाने किस केस में मिला सशर्त अंतरिम जमानत,  चार हफ्ते में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को जाने किस केस में मिला सशर्त अंतरिम जमानत, चार हफ्ते में मांगा जवाब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विवेचना अधिकारी से अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अर्जी की सुनवाई 16अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर याची को अंतरिम जमानत दी थी। जिसे 2 मार्च 22 तक बढ़ाया गया।
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याची ने द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की है। उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद 3 मार्च 22 को अदालत में समर्पण किया। जिसे जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। कंपनी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।जिसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर में केस चल रहा है।
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प्रयागराज: चंदेल जीवन बीमा निगम के पैनल अधिवक्ता नियुक्त

भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेहदौरी कालोनी निवासी मयंक कृष्ण सिंह चंदेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है। इन्हें निगम की तरफ से मुकद्दमों में पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश सहायक सचिव (विधि)ने जारी किया है।

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