कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक से अधिक मामलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा मामलों में, कोई जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आगे कहा कि जब हम रिट याचिका की बारीकी से जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से अजनबी है और उसने वास्तव में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में बदलाव की मांग की है।
प्रयागराज•Jul 09, 2022 / 01:45 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से 62 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज
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