यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रविंदर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इनका कहना है कि 31अक्टूबर 13व 3सितंबर 14को 60मीटर सड़क के लिए पुराने अधिग्रहण कानून के तहत याची की जमीन अधिगृहीत की गई।
प्रयागराज•Mar 26, 2022 / 12:55 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से किया जवाब-तलब, जानिए मामला
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