दिल्ली के CM केजरीवाल का पश्चिमी दिल्ली में रोड शो आज, पार्टी प्रत्याशी के पक… दक्षिण कमान को मिली थी शिकायत भारतीय सेना के दक्षिण कमान पुणे ने सुरक्षा उपकरणों की खरीद में बरती गई अनियमितता के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ समय पहले दक्षिणी कमान के एक मेजर जनरल के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी का आदेश दिया था। यह आदेश जीओसी इन सी दक्षिण कमान के लेफ्टिनेंट जरनल एसके सैनी ने दिया था। इस मामले में लेफ्टिनेंट जनरल सैनी को शिकायत मिली थी कमांड हेडक्वार्टर के एमजीजीएस ब्रांच को ओर से 2018-19 में मेटल डिफेक्टर्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों की खरीद में लापरवाही बरती गई। अनियमितता के एक अन्य मामले में बठिंडा में तैनात एक बिग्रेडियर को भी जांच का सामना करना पड़ा रहा है।
21 दिन बाद रिलीज होगी बायोपिक फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ सेना मुख्यालय ने की जांच की पुष्टि जानकारी के मुताबिक सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उक्त अधिकारी ने बताया है कि कुछ समय पहले इस मामले में जांच का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह जांच दक्षिण कमान पुणे में MGGS शाखा द्वारा प्रक्रियागत अनियमितताओं के बारे में है। बता दें कि थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को निर्देश दिया था कि वित्तीय रूप से अनियमितताओं या नैतिक मर्यादाओं के उल्लंघन के किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
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