एनोस एक्का को अपना पासपोर्ट जमा कराने और राज्य से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट द्वारा गवाहों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करने का भी सख्त आदेश दिया गया है।
जनता की आजीवन सेवा करेंगे
जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व विधायक को एनोस एक्का पूरे काफिला के साथ सिमडेगा के कोलेबिरा पहुंचे।यहां पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। मौके पर पूर्व विधायक ने भावुक होते हुए कहा कि जनता ने उनका पूरा साथ दिया है। वे आजीवन उनकी सेवा करते रहेंगे।
पारा शिक्षक हत्याकांड में जेल में बंद थे एक्का
गौरतलब है कि पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में सिमडेगा की जिला कोर्ट से एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने पिछले सप्ताह 19 सितंबर को राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर सुनवाई की थी। अदालत ने इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी।
एनोस एक्का के वकील अमित सिन्हा ने कहा कि उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान निचली अदालत में वायस सैंपल के आधार पर सजा दिए जाने की दलील पेश की गई। जिस पर कोर्ट ने वायस सैंपल की जांच से जुड़ी फारेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी।
क्या है मामला
26 नवंबर 2014 को सिमडेगा जिले के जताडांड़ प्राथमिक विद्यालय से पारा टीचर मनोज कुमार का अपहरण कर लिया गया था। दूसरे दिन सुबह मनोज कुमार का शव मिलने के बाद मामला हत्याकांड में बदल गया। इस मामले में विधायक एनोस एक्का के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।