6 मई को मामले की अगली सुनवाई
CJI रंजन गोगई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि घेरा में खेद जताने का क्या मतलब है। यह माफी मांगने का कोई तरीका नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने नए हलफनामा देने के लिए राहुल गांधी को वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। गौरतलब है कि पहली बार राहुल गांधी के बयान पर उनके वकील ने माफी मांगी है।वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान देना गलत था। राहुल ने अपने हलफनामे में खेद शब्द को घेरा में लिखा था। जिसपर कोर्ट ने फटकार लगाई है।
मीनाक्षी लेखी ने लगाया था अवमानना का आरोप बता दें कि भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया था। लेखी ने कहा था कि राहुल ने अपने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि चौकीदार चोर है। उनका ये बयान कोर्ट की अवमानना है।