ट्रेनिंग रोकने के बाद भी वेतन जारी
राजस्थान हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी थी। इसके बावजूद प्रत्येक ट्रेनी एसआई को 26,500 रुपये मासिक वेतन का भुगतान जारी है। याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने दलील दी कि कानून के अनुसार बिना काम किए वेतन देना अनुचित है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सैलरी पर तत्काल रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और सरकार का पक्ष
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने को कहा था। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच चल रही है और फिलहाल भर्ती को रद्द करने या नहीं करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। हालांकि, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एजी, और कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। बावजूद इसके सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बताते चलें कि 10 जनवरी को पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी एसआई को नॉन-फील्ड कर दिया था, लेकिन वेतन रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया। यह याचिका इसी मुद्दे पर केंद्रित है, जिसमें वेतन भुगतान को रोकने की मांग की गई है।
भर्ती पर सवाल और कोर्ट का निर्णय
पेपर लीक कांड के कारण एसआई भर्ती 2021 पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती रद्द करने के लिए हर पहलू का मूल्यांकन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आगामी फैसले से यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा और क्या ट्रेनी एसआई का वेतन रोका जाएगा।
क्या है SI भर्ती का मामला?
बताते चलें कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक केस में एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है। वहीं, पुलिस विभाग ने 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में जयपुर और उदयपुर रेंज में 11, बीकानेर रेंज में 8, और अजमेर रेंज में 1 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया है।