बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 21 दिसंबर, 2018 को दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में जनवरी, 2019 में चुनौती दी थी। डबल बेंच में लगाई गई याचिका में 21 दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही याचिका में कहा गया था कि न्याय के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। रोक नहीं लगी तो ये कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एजेएल की इस दलील को नहीं माना और हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है।