जिला कलक्टर महेन्द्र खड़गावत को अवैध खनन व अतिक्रमण की शिकायतें मिलीं थीं। अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उपखंड अधिकारी रायपुर को मौके पर भेजा। उपखंड अधिकारी गुलाब सिंह वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार, पटवारी हल्का चांग व खनिज विभाग के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ ग्राम अमरगढ़ के खसरा नंबर 84 पर पहुंचे। जांच दल को मौके पर लीज होल्डर उपस्थित नहीं मिले।
लीज होल्डर फर्म करणी कृपा ग्रेनाइट का लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाया गया। जांच के दौरान माइनिंग लीज 39/02 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं पाया गया। इस खसरा नंबर में 4 हेक्टेयर लीज क्षेत्र स्वीकृत है, लेकिन मौके पर सीमा चिन्हों का अभाव पाया गया। जांच दल ने पाया कि लीज होल्डर ने लीज क्षेत्र से बाहर जाकर खनन किया और सिवाय चक भूमि में अतिक्रमण कर रखा था। इसके चलते प्रशासन द्वारा फर्म पर करीब 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
एक लाख 30 हजार टन किया अवैध खनन
खनन अभियंता जगदीश मेहरावत ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा रायपुर क्षेत्र की चांग के ग्राम अमरगढ़ में करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म के लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाए जाने पर नापचोक किया। गणना करने पर कुल 1 लाख 30110.96 टन अवैध खनन हुआ। 10 गुना रॉयल्टी की गणना करने पर यह राशि 37 करोड़ 73 लाख 21 हजार की राशि हुई। जांच में अवैध खनन क्षेत्र कुल 5571 वर्ग मीटर एवं अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22274 वर्ग मीटर पाया गया। लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र से अधिक क्षेत्र व सिवाय चक भूमि में अवैध खनन करना व मैटेरियल डालकर अतिक्रमण करना पाया गया।
अवैध खनन और अतिक्रमणकारियों पर सख्ती होगी
अवैध खनन और अतिक्रमण के खिलाफ हमने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीणों से शिकायत मिली थी। जांच में अवैध खनन पाया गया। लीज होल्डर पर जुर्माना लगाया है। अवैध खनन और अतिक्रमणियों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। - महेन्द्र खड़गावत, जिला कलक्टर, ब्यावर