ED ने किया मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध
ED ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते कहा कि एजेंसी की ओर से कोई देरी हुई है। कोर्ट पहले ही एक सह आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार कर चुकी है और उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई थी। ED की तरफ से वकील जोएब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये जमानत के लिए आधार है, लेकिन आरोपी की तरफ से इस मामले में मेरिट और अपराध की गंभीरता पर ज़्यादा बात नहीं की गई है। अगर मुकदमे में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी है तो जमानत याचिका स्वीकार कर ली जानी चाहिए थी। मामले को मेरिट के आधार पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सम्पूर्ण तथ्य पर विचार करना चाहिए।
मनीष सिसोदिया और संजय सिंह रहे कोर्ट में मौजूद
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज शनिवार 06 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत हो चुकी है। हालांकि केस की सुनवाई में आना जरूरी है। वहीं मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। बहुत महीनों बाद दोनों एक साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहे।