जिसके तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के पारंपरिक कारीगर दर्जी, बढ़ई, नाई, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, टोकरी बुनकर, हलवाई, लोहार एवं मोची आजीविका के साधनों को सुदृढीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जाएगा। उक्त योजना के तहत कारीगरों को कौशल वृद्धि के लिए 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूल किट का वितरण प्रशिक्षार्थियों को किया जाएगा तथा इच्छुक लाभार्थियों को वर्तमान में संचालित मार्जिन मनी योजनाओं में ऋण वितरण किया जाएगा।
ये लोग कर सकते हैं आवेदन जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना में प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक ने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से पिछले 2 वर्षो में टूलकिट के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो, योजना के अनुसार या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिये आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है। योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे करें आवेदन उन्होंने बताया कि योजना में पात्रता के लिए जाति एकमात्र आधार नहीं होगा, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे। जो परंपरागत कारीगरी जाति से भिन्न हो ऐसे आवेदक परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका /नगर निगम से संबंधित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति आॅन लाईन वेब साईट diupmsme.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस संबंध में सहायक आयुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार के मोबाइल नंबर 8447328254 एवं रविन्द्र कुमार के मोबाइल नंबर 9456671832 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।