हालांकि इसके लिए वही लोग आवेदन कर सकेंगे जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये से अधिक न हो। ऐसे पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना में स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस बाबत अधिकारी शैलेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि उक्त योजनाओं में ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करने के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के बाद शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्र जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. गौतमबुद्धनगर विकास भवन कमरा नं. 118 तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी(स. क.)/ग्राम विकास अधिकारी(स. क.) के कार्यालय में अंतिम तिथि 20 जून, 2020 को सायं 5 बजे तक जमा करा सकते हैं।