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एयरपोर्ट के इतने एरिया में नहीं बना सकेंगे घर
आप को बता दें कि हाल में ही बनने वाले इंटर नेशनल जेवर एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यमुना प्राधिकरण ने अब पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यमुना अथॉरिटी ने अक्टूबर से निर्माण होने जा रहे जेवर एयरपोर्ट के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में 24 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनवाने, टावर व पोल आदि लगाने पर रोक लगा दी है। वहीं दस किलोमीटर के अलावा दायरे के बाहर 24 मीटर से ऊंचे निर्माण के लिए एयरपोर्ट ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ेगी।
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बिना परमिशन के नहीं बना सकेंगे कोर्इ भी बिल्डिंग
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरूणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियमाें के अनुसार, अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास दस किमी के एरिया में 24 मीटर से अधिक ऊंची बिल्डिंग बिना अनुमति नहीं बनाई जा सकेगी। इस नियम को लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं बिल्डिंग के अलावा इस एरिया में टावर आैर ऊंचे पोल भी नहीं लगा सकेंगे। इस एरिया से आगे टावर या पोल लगाने के लिए भी उड्डयान मंत्रालय आैर अथाॅरिटी आॅफ एयरपोर्ट की परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के बाद ही यमुना प्राधिकरण इस एरिया में 24 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी।