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बता दें कि उडुपी जिले में हिजाब को लेकर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, यही वजह है कि यहां पर 19 फरवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया गया था। इस आदेश के तहत स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देश के बाद राज्य में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के कारण इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। सीएम बोम्मई ने कहा कि प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा, हालांकि उन्होंने राज्यभर में 10वीं कक्षा तक के हाईस्कूलों के फिर से खुलने की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ ही भरोसा जताया कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।
बता दें कि कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन तेज होने पर सरकार ने नौ फरवरी से राज्य में सभी हाईस्कूलों और कॉलेजों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित किया था।
कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 10 फरवरी को 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 14 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया था।
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