यह भी पढ़ें – Hijab Controversy: हिजाब को लेकर अभिभावकों और टीचर में बहस के बाद छात्रों को स्कूल में नहीं मिली एंट्री, HC में आज सुनवाई इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का निर्देश देने वाली याचिकाओं पर थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि, वह अधिक जिम्मेदार बनें। कोर्ट ने कहा, हम मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, हमारा एकमात्र अनुरोध जिम्मेदार होना है।
वहीं, सुनवाई के दौरान एक वकील ने अपने आवेदन में इस मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा क्योंकि अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं।
यह भी पढ़ें – कर्नाटक में हिजाब विवाद: तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई