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डीजल-पेट्रोल कार मालिकों को बड़ा तोहफा देगी दिल्ली सरकार, अब 10 साल पुराने वाहन नहीं होंगे बेकार

केजरीवाल सरकार ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी में है जिनके पेट्रोल-डीजल वाहन 10 वर्ष से ज्यादा पुराने हो गए हैं, दरअसल ऐसे एनजीटी के आदेश के मुताबिक ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है जो नियत अवधि से ज्यादा हो चुके हैं।

Nov 20, 2021 / 12:20 pm

धीरज शर्मा

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi )में 10 पुरानी डीजल ( Diesel Car )और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल वाहनों ( Petrol Vehicle )पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश NGT ने जारी किए हैं। इस आदेश के बाद से ही ऐसे वाहन चालकों की चिंताएं बढ़ गईं थी जिनके वाहन अच्छी हालत में होते हुए वे सड़कों पर नहीं दौड़ा सकते थे।
हालांकि जल्द ही दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ऐसी गाड़ियों के मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है। केजरीवाल सरकार ऐसे लोगों को राहत देने की तैयारी में है और इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करवाएगी।
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आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों को दोबारा सड़कों पर लाने के लिए रास्ता निकाला है। इसके लिए केजरीवाल सरकार इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगी। दिल्ली सरकार इसके लिए सब्सिडी वाली किट भी उपलब्ध कराने वाली है।
केजरीवाल सरकार के इस कदम के बाद राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने पेट्रोल व डीजल वाहनों के मालिकों के लिए यह खबर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार ने इसके लिए तैयारी भी तेज कर दी है। बाकायदा ऐसे पेट्रोल व डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक आपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक रेट्रो फिटमेंट किट के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड) करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
परिवहन विभाग को नोटिस जारी
सरकार की ओर से परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) को इससे संबंधित नोटिस भी जारी किया गया है।

इस नोटिस में कहा गया है कि इन वाहनों में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के रेट्रो फिटमेंट सहित प्योर इलेक्ट्रिक आपरेशन के लिए इलेक्टि्रक रेट्रो फिटमेंट किट के निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता ऐसे वाहनों के मेक एवं माडल्स के बारे में परिवहन विभाग को जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक किट फिट की जा सकती है।
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दरअसल राजधानी में ऐसे वाहन चालकों की संख्या काफी बड़ी है जिनके वाहन 10 से अधिक पुराने हो गए हैं या हो रहे हैं। ऐसे में इन वाहन चालकों को या तो आस-पास के राज्य में अपने वाहन ओने-पौने दाम में बेचना पड़ते हैं या फिर ये सीधे भंगार में जाते हैं। क्योंकि नियम के मुताबिक ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलता पाया जाने पर इन्हें जब्त कर लिया जाता है।

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