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हिमाचल भवन पर कुर्की का आदेश, CM सुक्खू ने कहा, ‘मैंने नहीं पढ़ा High Court का आदेश’

Himachal Bhavan Delhi:  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू ( CM Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार की ओर से बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के बाद दिल्ली के मंडी हाउस में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश पारित किया।

नई दिल्लीNov 19, 2024 / 05:14 pm

Akash Sharma

Himachal Bhavan Delhi

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Himachnal Bhavan Attachment: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार की ओर से बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के बाद दिल्ली के मंडी हाउस में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश पारित किया। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने हिमाचल प्रदेश HC द्वारा दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है और कहा है कि यह खबर इसलिए बनी क्योंकि हाईकोर्ट ने भवन की नीलामी की संभावना का उल्लेख किया है।
Sukhvinder Singh Sukhu
Sukhvinder Singh Sukhu

‘मैंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन…’- CM सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अभी तक दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के हाईकोर्ट के फैसले को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली है और आदेश की समीक्षा करेंगे। सीएम सुखू ने कहा, “मैंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन अग्रिम प्रीमियम एक नीति पर आधारित है जिसके तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनाई गई थी, तो मैं मुख्य वास्तुकार था। हमने प्रति मेगावाट एक आरक्षित मूल्य रखा था, जिस पर कंपनियों ने बोली लगाई थी। अग्रिम प्रीमियम के मामले में मध्यस्थता द्वारा एक निर्णय लिया गया था। हमारी सरकार मध्यस्थता आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गई और सरकार को मध्यस्थता में 64 करोड़ रुपये जमा करने पड़े। मैंने इसके बारे में जानकारी ली है और हम इस प्रकार के आदेश के बारे में अध्ययन करेंगे।”

हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रतन ने दिया ये बयान


हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता रतन ने कहा, “हाईकोर्ट का यह आदेश एक निष्पादन याचिका में आया है जिसमें सेली हाइड्रोपावर ने एक निष्पादन याचिका दायर की है कि एकल न्यायाधीश द्वारा उनके पक्ष में दिए गए आदेश में 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम वापस किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने वह पैसा अपीलीय न्यायालय में जमा नहीं किया है। इसलिए यह आदेश निष्पादन न्यायालय द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया में दिया गया है, लेकिन यह खबर इसलिए बन रही है क्योंकि उच्च न्यायालय ने हिमाचल भवन की नीलामी के बारे में कहा है और कहा है कि इस संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है।”


‘मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया’

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना की और उस पर राज्य को “बर्बाद” करने का आरोप लगाया। ANI से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, “मौजूदा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और जिस तरह से नई नीति के नाम पर हाइड्रो सेक्टर में निवेश आने वाला था और जो लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वे सभी हिमाचल प्रदेश सरकार से नाखुश हैं और छोड़कर जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एसजेवीएन हो, एनटीपीसी हो या एनएचपीसी हो, हमने उनके साथ जो समझौते पहले किए थे, उन पर भी सवाल उठाए गए हैं।

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