सरपंच सचिव ने किया था ९७ ट्राली रेत का अवैध भंडारण
ग्राम पंचायत बैरागढ़ तहसील नरसिंहपुर की सरपंच ममता स्थापक एवं सचिव अशोक कुमार स्थापक के द्वारा अपनी पंचायत क्षेत्र में रेत का बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण किया गया था। जिस पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में 97 ट्राली अर्थात 291 घन मीटर रेत राजसात की गई है। साथ ही इन सभी पर 17 लाख 46 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर 17 लाख 46 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की गई है। इस तरह कुल 34 लाख 92 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
2 लाख 88 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया
रमेश पिता हरप्रसाद किरार एवं अरविंद पिता धनीराम किरार दोनों निवासी सिमरियाकलां तहसील तेंदूखेड़ा ने ८
ट्राली रेत का अवैध भंडारण कियाक था जिस पर प्रशासन ने 8 ट्राली अर्थात 24 घन मीटर रेत खनिज राजसात की। साथ ही एक लाख 44 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर एक लाख 44 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की । इस तरह कुल 2 लाख 88 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
9 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया
जावेद वल्द शेख साजिद एवं अमीनुद्दीन उर्फ बड्डे वल्द शेख जीवन दोनों निवासी रांकई तहसील करेली
ने २५ ट्राली रेत का अवैध भंडारण किया था जिस पर 75 घन मीटर रेत खनिज राजसात की गई। साथ ही 4 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर 4 लाख 50 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की गई। इस तरह कुल 9 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।