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नरसिंहपुर

रेत के अवैध भंडारण पर 46 लाख 80 हजार का जुर्माना

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के सरपंच, सचिव ने किया था 79 ट्राली रेत का अवैध भंडारण लगाया 34 लाख 92 हजार का जुर्माना

नरसिंहपुरMay 14, 2019 / 08:31 pm

ajay khare

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

कलेक्टर ने जारी किये आदेश अर्थदंड भी लगाया

नरसिंहपुर. कलेक्टर कोर्ट ने रेत के अवैध भंडारण को लेकर तीन अलग अलग प्रकरणों में ग्राम पंचायत बैरागढ़ के सरपंच, सचिव सहित अन्य लोगों पर ४६ लाख ८० हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया है कि वे उक्त राशि वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें और रेत खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।
नर्मदा एवं अन्य नदियों की पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षा करने, शासन को होने वाली आर्थिक क्षति एवं खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर कोर्ट ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के तीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 390 घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है साथ ही आरोपियों के विरुद्ध 23.40 लाख रूपये का अर्थदंड और पर्यावरणीय क्षति के रूप में 23.40 लाख की राशि अधिरोपित की है। इस तरह इन तीन प्रकरणों में कुल 46 लाख 80 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
केस-१
सरपंच सचिव ने किया था ९७ ट्राली रेत का अवैध भंडारण
ग्राम पंचायत बैरागढ़ तहसील नरसिंहपुर की सरपंच ममता स्थापक एवं सचिव अशोक कुमार स्थापक के द्वारा अपनी पंचायत क्षेत्र में रेत का बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण किया गया था। जिस पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में 97 ट्राली अर्थात 291 घन मीटर रेत राजसात की गई है। साथ ही इन सभी पर 17 लाख 46 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर 17 लाख 46 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की गई है। इस तरह कुल 34 लाख 92 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
केस-२
2 लाख 88 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया
रमेश पिता हरप्रसाद किरार एवं अरविंद पिता धनीराम किरार दोनों निवासी सिमरियाकलां तहसील तेंदूखेड़ा ने ८
ट्राली रेत का अवैध भंडारण कियाक था जिस पर प्रशासन ने 8 ट्राली अर्थात 24 घन मीटर रेत खनिज राजसात की। साथ ही एक लाख 44 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर एक लाख 44 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की । इस तरह कुल 2 लाख 88 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
केस -३
9 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया
जावेद वल्द शेख साजिद एवं अमीनुद्दीन उर्फ बड्डे वल्द शेख जीवन दोनों निवासी रांकई तहसील करेली
ने २५ ट्राली रेत का अवैध भंडारण किया था जिस पर 75 घन मीटर रेत खनिज राजसात की गई। साथ ही 4 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदंड और इसके बराबर 4 लाख 50 हजार रूपये की राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त दंड के रूप में अधिरोपित की गई। इस तरह कुल 9 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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