दरअसल, पहला मामला थाना चरथावल क्षेत्र का है। जहां एक युवक ने 16 वर्षीय नाबालिक युवती को बहला-फुसला कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना चरथावल में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसमें आरोपी नीटू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही बलात्कार के दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
वहीं, दूसरा मामला खतौली क्षेत्र का है। जहां आरोपी रूपेश ने शराब के नशे में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकरण में थाना खतौली में पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले पोक्सो न्यायाधीश संजीव तिवारी ने आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।