जानकारी के मुताबिक, गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करने वाले नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 2019 में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्रियों पर हमला, 2 की मौत, कई घायल विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम मामलों की अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने आरोपी नूर मोहम्मद हुसैन खान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
सोमवार को जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पीड़ित लड़की कानूनी प्रावधानों के अनुसार और मुआवजे की भी हकदार है। सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष की तरफ से अदालत में 7 लोगों ने गवाही दी।
नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 23 मई 2019 को अपने घर में पड़ोसी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने पहले भी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया. जिसके बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया।