scriptMumbai: पड़ोसी की नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, 10 साल सश्रम कारावास की मिली सजा | Thane neighbor's minor daughter raped now sentenced 10 years rigorous imprisonment | Patrika News
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Mumbai: पड़ोसी की नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, 10 साल सश्रम कारावास की मिली सजा

Thane Rape Crime : 7 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले दरिंदे को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

मुंबईOct 08, 2024 / 08:09 pm

Dinesh Dubey

Mumbai rape news
मुंबई के करीब ठाणे शहर में 7 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले दरिंदे को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी पक्षों की दलीले सुनने और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद ठाणे की विशेष अदालत ने 44 वर्षीय गैस सिलेंडर डिलीवरी कर्मचारी को दोषी ठहराया। 
जानकारी के मुताबिक, गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करने वाले नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 2019 में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया है और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम मामलों की अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने आरोपी नूर मोहम्मद हुसैन खान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
सोमवार को जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पीड़ित लड़की कानूनी प्रावधानों के अनुसार और मुआवजे की भी हकदार है। सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष की तरफ से अदालत में 7 लोगों ने गवाही दी।
नूर मोहम्मद हुसैन खान ने 23 मई 2019 को अपने घर में पड़ोसी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने पहले भी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़ित लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया. जिसके बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया।

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