scriptThane: ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी से गाली-गलौज और मारपीट करना पड़ा महंगा, अब भुगतनी पड़ेगी 3 साल की कठोर सजा | Thane Man gets 3 years’ rigorous imprisonment for abusing on duty police officer | Patrika News
मुंबई

Thane: ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी से गाली-गलौज और मारपीट करना पड़ा महंगा, अब भुगतनी पड़ेगी 3 साल की कठोर सजा

Thane News: ठाणे सत्र अदालत (Thane Sessions Court) ने एक विचाराधीन कैदी को एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का दोषी ठहराया है।

मुंबईSep 07, 2022 / 07:01 pm

Dinesh Dubey

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पुलिसकर्मी I फाइल फोटो

Thane Police Manhandling: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत (Thane Court) ने ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी से गाली-गलौज और मारपीट करने वाले आरोपी को 3 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। ठाणे सत्र अदालत (Thane Sessions Court) ने एक विचाराधीन कैदी को एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का दोषी ठहराया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सत्र अदालत ने आरोपी बिलाल खान (Bilal Khan) को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बिलाल खान को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, “एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय अक्सर काफी जोखिम का सामना करना पड़ता है और कानून उसके आधिकारिक कृत्य की रक्षा करता है और उसके आधिकारिक कृत्य के प्रति किया गया कोई भी अवरोध अपराध है।”
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वहीँ एक अलग मामले में ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिक लड़की का उत्पीड़न करने के दोषी को दो साल सात महीने और 10 दिन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय आरोपी पहले ही सुनवाई के दौरान ही यह सजा काट चुका है।
सत्र कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं भरने पर उसे 10 दिन और साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला जुलाई 2018 का है। उस समय पीड़िता 12 साल की थी और ठाणे शहर के वागले एस्टेट स्थित आरोपी के घर के पड़ोस में रहती थी। आरोपी नाबालिग का पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था।
परेशान होकर लड़की के अपने परिवार से इसकी शिकायत की, फिर यह मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उतनी ही अवधि की सजा सुनाई, जितनी वह पहले ही सुनवाई के दौरान भुगत चुका है।

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