जानकारी के मुताबिक, न्यायाधीश डीएस देशमुख ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले पर सुनवाई की और मंगलवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने 64 वर्षीय मोहम्मद उमर शेख को दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई।
आरोपी मुंब्रा इलाके में रेहड़ी लगाता है। पीड़ित और आरोपी एक ही इमारत में रहते थे। 14 नवंबर 2019 को शेख ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने घर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ गंदी हरकत की और उसका यौन उत्पीड़न किया। बाद में बच्ची किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर भागने में कामयाब रही।
पीड़ित मासूम ने अपने घर जाकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण किया गया और आरोपी के खिलाफ दोष साबित हो गया।