करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका
शुक्रवार को आए कोर्ट के इस फैसले से करीब 3.5 लाख शिक्षकों झटका लगा है। बता दें कि जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। बिहार सरकार ने ‘समान कार्य-समान वेतन’ वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 11 याचिकाएं दायर की थी। राज्य सरकार को इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से भी समर्थन मिला था।
3 अक्टूबर 2018 सुरक्षिक रखा था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 3 अक्टूबर को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि बिहार में समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षक काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद पर कोर्ट के इस फैसले ने पानी फेर दिया।