इससे पहले महाराष्ट्र में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच संबंधित नगर निगमों के आयुक्तऔर जिला कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
बीजेपी नेता को हुआ कोरोना वायरस, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में किया गया भर्ती महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरके बीच उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत नगर निगमों के आयुक्त और जिला कलेक्टर कुछ गैर-आवश्यक गतिविधियों और व्यक्तियों की आवाजाही पर निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों में कुछ उपायों और आवश्यक प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं।
लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश प्रदेश के चीफ सेक्रटरी अजॉय मेहता की तरफ से जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत ये कदम उठाया जा रहा है।
महामारी ऐक्ट 1897 की धारा-2 और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 31 जुलाई 2020 मध्यरात्रि तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है। इन क्षेत्रों पर पाबंदी नहीं
सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि आपातकालीन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कोषागार, आपदा प्रबंधन, पुलिस जैसे सरकारी कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता या फिर 15 व्यक्तियों (जो अधिक हो) के साथ काम करेंगे।
10 क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिसलॉकडाउन के बीच सभी निजी कार्यालय ( Private Office )10% क्षमता या 10 लोग जो भी अधिक हो, के साथ काम कर सकते हैं।
लॉकडाउन के बीच नेताजी को आया गुस्सा, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मारी लात, वीडियो वायरस ऑड-इवन के तहत ही खुलेंगी दुकानें
मेहता के आदेश में कहा गया है क लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें (दूध, सब्जी और दवाइयां) खुल रही थीं, वो वैसे ही खुलती रहेंगी। हालांकि बाकी दुकानों को ऑड-ईवन नियम के तहत ही खोला जाएगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाबंदियों में ढील दिए जाने से इंकार किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है।