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GST काउंसिल का बड़ा फैसला, टैक्स फ्री हुई ब्लैक फंगस की दवा, ऑक्सीजन भी सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कोरोना से संबंधित अन्य चीजों के दामों को भी कम करने की मंजूरी दी है। हालांकि, कोविड वैक्सीन पर पहले से जारी 5 फीसदी टैक्स को बरकरार रखा गया है।

Jun 12, 2021 / 05:31 pm

Anil Kumar

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GST Council Cut tax rate on Covid essentials, black fungus medicine tax free, oxygen is also cheap

नई दिल्ली। कोरोना की दवा या इससे संबंधित किसी भी राहत सामग्री के दाम को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। इस बीच शुक्रवार को GST काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने ऑक्सीजन के दाम कम करने के साथ-साथ ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कोरोना से संबंधित अन्य चीजों के दामों को भी कम करने की मंजूरी दी है। हालांकि, कोविड वैक्सीन पर पहले से जारी 5 फीसदी टैक्स को बरकरार रखा गया है। जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों की ओर से बार-बार कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म करने की मांग की जाती रही है।

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जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी को बरकरार रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि केंद्र सरकार मौजूदा समय में 75 फीसदी कोरोना वैक्सीन खरीद रही है। इस पर सरकार जीएसटी भी दे रही है। केंद्र सरकार अब राज्यों को फ्री में वैक्सीन देगी, जिसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से लोगों को फ्री में लगाया जाएगा। ऐसे में आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

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टेस्टिंग किट और ऑक्सीजन सस्ती

कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड के कारण ऑक्सीजन की कीमत बहुत अधिक हो गई थी। सरकार ने राहत देते हुए इसके दाम में कटौती की है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की है। इसमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट आदि शामिल है। अब इन सभी सामानों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले इन सभी सामानों पर 12 फीसदी टैक्स वसूला जाता था।

सैनिटाइजर पर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। तापमान जांच उपकरण पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले यह 18 फीसदी था। व्यक्तिगत आयात सहित पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी दर पहले के 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। निर्दिष्ट इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है और श्मशान के लिए गैस/बिजली/अन्य भट्टियों पर टैक्स दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

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इसके अलावा कोविड के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और फार्मा विभाग (DoP) द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य दवा पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने वेंटिलेटर मास्क/कैनुला/हेलमेट, बीआईपीएपी मशीन औरर हाई फ्लो नेजल कैनुला (एचएफएनसी) डिवाइस के लिए टैक्स को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की है।

ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री

कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद चिंताएं काफी बढ़ गईं। इनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं Tocilizumab और Amphotericin B की कीमतों में अचानक उछाल आ गया।
हालांकि अब, देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने Amphotericin B और Tocilizumab पर टैक्स जीरो कर दिया है। हालांकि Remdesivir और अन्य एंटी-कॉग्लैंट दवा जैसे कि Heparin पर जीएसटी की दर को घटाकर पांच फीसदी किया गया है। पहले इनपर 12 फीसदी टैक्स वसूला जाता था।

इसके अलावा, कोरोना संकट में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सबसे अधिक एंबुलेंस का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस को लक्जरी आइटम की श्रेणी से बाहर कर टैक्स में कटौती की है। अब एंबुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगी। हालांकि ये छूट सितंबर तक ही मान्य है। बता दें वाहन और अन्य लक्जरी आइटम पर 28 फीसदी टैक्स लगता है।

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30 सितंबर तक मान्य होगी नई दरें

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर जो भी टैक्स की दरों में कटौती की है वह दरें 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही मान्य होगी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि ये नई दरें सिर्फ नए बने सामान पर ही लागू होंगी। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी।

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