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Coronavirus: दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए Maharashtra Govt ने जारी किए दिशा-निर्देश

Employees के लिए Thermal Scanner से गुजरना और Face Mask पहनना अनिवार्य।
Office आने वाले विजिटर्स को भी करना होगा नियमों का पालन।
डॉक्टरों, चिकित्सकों और नर्सों को मानदेय के आधार पर नियुक्त करेगी Govt

Maharashtra Govt New Directions

Maharashtra Govt New Directions

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt ) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) ने रविवार को दफ्तर ( Office ) में काम करने वाले कर्मचारियों ( Employees ) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनर ( Thermal Scanner ) के जरिये स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकार ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में काम करने के दौरान 3-प्लाई मास्क ( Face Mask ) या सर्जिकल मास्क पहनने के लिए भी कहा।
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महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन इन दफ्तरों में आने वाले आगंतुकों को भी करना होगा। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस बीच राज्य में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने COVID-19 उपचार के लिए डॉक्टरों, चिकित्सकों और नर्सों को मानदेय के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ( MUHS ) के कुलपति को भी निर्देश दिया है कि वे उन छात्रों को अस्थायी स्नातक प्रमाणपत्र प्रदान करें, जिन्होंने फरवरी 2019 में एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपनी एक साल की इंटर्नशिप पूरी कर ली है।
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गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अब तक देश में सर्वाधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश मे अब तक कुल 2197 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के कुल 65,168 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 21,184, दिल्ली में 18,549, गुजरात में 16,343, राजस्थान में 8,617, मध्य प्रदेश में 7,891 और उत्तर प्रदेश में 7,454 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं।
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के थूकने, धूम्रपान करने और उपभोग दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और एक दिन के लिए सार्वजनिक सेवा करनी होगी।
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केंद्र सरकार ने पहले ही देश में 1 जून 2020 से लॉकडाउन को 30 जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है।हालांकि 8 जून 2020 से चरणबद्ध तरीके से शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल खोलने जैसी कई ढील दी गई हैं। देश में जिन इलाकों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, उनमें 30 जून 2020 तक सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।

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