ईडी और सीबीआई ने किया था विरोध हालांकि कोर्ट ने अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया था। ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का कहना था कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए। इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए।
सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले ( Aircel Maxis case ) में सीबीआई ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जबकि ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।