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Aircel Maxis Case: राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति को दी बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

राउज एवेन्‍यू कोर्ट से पी चिदंबरम को मिली बड़ी राहत
एक लाख के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत
कोर्ट ने दोनों से जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया

Sep 05, 2019 / 03:00 pm

Dhirendra

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नई दिल्‍ली। शुक्रवार को एयरसेल-मैक्सिस डील ( Aircel Maxis case ) मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस केस में कार्ति और पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर छोड़ा है। साथ ही राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने कार्ति और पी चिदंबरम को ईडी और सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करने को कहा है।
ईडी और सीबीआई ने किया था विरोध

हालांकि कोर्ट ने अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया था। ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का कहना था कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए। इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए।
सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट

बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले ( Aircel Maxis case ) में सीबीआई ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जबकि ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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