नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि कोरोना महामारी के कारण जमानत पर चल रहे 2,318 विचाराधीन कैदी 15 दिनों के अंदर जेल में आत्मसमर्पण करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिन 356 कैदियों को अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें भी आज से 15 दिनों के अंदर जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण दिए गए रोक आदेश और अंतरिम जमानत सिर्फ 31 अक्तूबर, 2020 तक ही जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण अंतरिम जमानत पाने वाले सभी कैदियों को चरणबद्ध तरह से दो नवंबर से लेकर 13 नवंबर, 2020 तक समर्पण करने का आदेश दिया था।