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Driving Licenseः 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, वरना देने पड़ सकते हैं 5000 दरअसल, कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहन और लाइसेंस संबंधी सभी प्रपत्रों को 31 दिसम्बर तक वैधता प्रदान कर दी थी। तय समयावधि खत्म होने में महज एक सप्ताह ही शेष रह गए हैं। इसके बाद सभी कागजातों की पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। चाहे वह डीएल से संबंधित हों या फिर वाहन से जुड़े हों।
कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत बीते 22 मार्च को लॉकडाउन होने के साथ ही सभी आरटीओ कार्यालय बंद कर दिए गए थे। साथ ही सभी कागजातों को वैधता प्रदान करते हुए आवेदकों द्वारा ली गई तिथियों को बढ़ा दिया गया था। इनमें वाहनाें की फिटनेस खत्म होने, लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने, टैक्स जमा करने, प्रदूषण समेत सभी तरह के कामों को मिली छूट अब पहली से खत्म हो जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि ‘तय समयावधि के भीतर वाहन स्वामी अब अपने प्रपत्र पूरे करा लें। कागजातों को मिली छूट की मान्यता अवधि 31 दिसंबर की तिथि नजदीक है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।’ वहीं अपने प्रपत्रों को पूरा कराने के लिए अब आरटीओ विभाग में लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो चुकी है।