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मेरठ

वाहन चालकाें के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से पहले कर लें ये काम, वरना भुगतना होगा भारी भरकम जुर्माना

Highlights- कोविड-19 के तहत दी गई छूट आगामी 31 दिसंबर को हो रही समाप्त- 22 मार्च को लॉकडाउन के बाद से सभी आरटीओ कार्यालय में बंद था काम- सभी प्रकार के वाहन संबंधी प्रपत्रों की वैधता 31 दिसंबर को समाप्त

मेरठDec 23, 2020 / 11:02 am

lokesh verma

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मेरठ. अगर डीएल (Driving Licence) या वाहन संबंधी किसी प्रपत्र की समायावधि वर्ष 2020 में समाप्त हो गई है और उसको आरटीओ (RTO) से दुरूस्त नहीं कराया है तो जल्द ही करवा लें। क्योंकि एक जनवरी 2021 के बाद अगर वाहनों के साथ बिना कागज दुरूस्त कराए निकले तो भारी-भरकम जुर्माना आरटीओ विभाग को देना पड़ सकता है। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर डीएल, फिटनेस समेत वाहन संबंधित सभी प्रकार के प्रपत्रों को 31 दिसंबर 2020 तक दी गई है। छूट सीमा अब एक सप्ताह बाद समाप्त होने वाली है। यानी 1 जनवरी, 2021 से वाहनों से जुडे़ कागजात अधूरे रहने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में जिन आवेदकों ने अब तक आरटीओ कार्यालय से जारी होने वाले प्रपत्रों को ठीक नहीं कराया है तो वह उसे तत्काल दुरुस्त करा लें।
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दरअसल, कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहन और लाइसेंस संबंधी सभी प्रपत्रों को 31 दिसम्बर तक वैधता प्रदान कर दी थी। तय समयावधि खत्म होने में महज एक सप्ताह ही शेष रह गए हैं। इसके बाद सभी कागजातों की पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। चाहे वह डीएल से संबंधित हों या फिर वाहन से जुड़े हों।
कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत बीते 22 मार्च को लॉकडाउन होने के साथ ही सभी आरटीओ कार्यालय बंद कर दिए गए थे। साथ ही सभी कागजातों को वैधता प्रदान करते हुए आवेदकों द्वारा ली गई तिथियों को बढ़ा दिया गया था। इनमें वाहनाें की फिटनेस खत्म होने, लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने, टैक्स जमा करने, प्रदूषण समेत सभी तरह के कामों को मिली छूट अब पहली से खत्म हो जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि ‘तय समयावधि के भीतर वाहन स्वामी अब अपने प्रपत्र पूरे करा लें। कागजातों को मिली छूट की मान्यता अवधि 31 दिसंबर की तिथि नजदीक है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।’ वहीं अपने प्रपत्रों को पूरा कराने के लिए अब आरटीओ विभाग में लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो चुकी है।

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