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योगी सरकार के पुलिस मुखिया ने चार महीने बाद ही पलट दिया अपना आदेश, अब प्रदेश में होगी ये नर्इ व्यवस्था दो मंडलों के केस जल्द निबटाने के निर्देश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने मेरठ व सहारनपुर मंण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने अपने जनपदों में एससी, एसटी के प्रकरणों में पीड़ितों को तीव्रता से एससी/एसटी अत्याचार निवारण नियमावली संशोधन अधिनियिम 2016 के अन्तर्गत अनुम्न्य योजनाओं का लाभ दिलायें।
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मोदी आैर योगी के राज में अब बिजली भी जनता को दिखाने लगी नखरे, लोगों के घरों में इतने घंटे रहा अंधेरा उत्पीड़न के बाद यह होगी सहायता राशि अघ्यक्ष ने कहा कि सरकार एससी/एसटी वर्ग को सम्मान व सुरक्षा दिलाने तथा उत्पीड़न एवं शोषण के मामलों में प्रभावी एक्ट बनाकर त्वरित न्याय प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 03 में वर्णित अपराधों में पीड़ित को शासन द्वारा 25 हजार रूपये से 8.25 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाति है, जिसमें प्रथम किस्त एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, द्वितीय किस्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात, तथा तृतीय किस्त अवर न्यायालय में दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रदान की जाती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह एससी/एसटी के उत्पीड़न सम्बंधी मामलों में नियुक्त विवेचक स्वयं निष्पक्ष जांच करें
गंभीर मामले में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगे जांच गम्भीर मामलों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी का विवेचना में सहयोग लें, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ित को समय पर न्याय मिले। इस अवसर पर डीएम मेरठ अनिल ढींगरा, एसएसपी अखिलेश कुमार, एडीएम प्रशासन सहारनपुर एसके दुबे, एडीएम वित्त बुलन्दशहर ब्रिजेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी सीएमओ एसके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी सहित मेरठ व सहारनपुर मण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।