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मेरठ

500 से अधिक केस वाले जनपदों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

Night curfew timings
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया निर्णय। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए कम से कम 30 से 35 लोगों को ट्रेस करने के निर्देश। अब रात्रिकालीन कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 6 बजे तक।

मेरठApr 11, 2021 / 03:37 pm

Rahul Chauhan

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Yogi Adityanath

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। मेरठ समेत उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (coronavirus) के मद्देनजर रविवार को फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिलों का हाल जाना और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में प्रतिदिन कोरोना के 100 या उससे अधिक केस मिल रहे हैं, अथवा जहां कुल एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक हैं, ऐसे जनपदों में रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक कर्फ्यू (night curfew) लगाया जाए।
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कक्षा एक से 12 तक सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद

प्रदेश में कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों को 30 अप्रैल, 2021 तक बन्द रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। इस अवधि में कोचिंग सेन्टर्स भी बन्द रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए ‘टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट’ के लक्ष्य को निरन्तर ध्यान में रखते हुए प्रभावी प्रयास किए जाएं। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हुए कम से कम 30 से 35 लोगों को ट्रेस करते हुए इनका शत-प्रतिशत कोविड टेस्ट किया जाए।
यह सुनिश्चित किया जाए कि एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में वेन्टिलेटर्स तथा हाई फ्लो नेजल कैन्युला (एच0एफ0एन0सी0) की उपलब्धता अवश्य रहे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में पीपीई किट, एन-95 मास्क, पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, सेनिटाइजर, एन्टीजन किट सहित सभी आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में किसी भी जनपद से से मांग प्राप्त होने पर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों के कार्मिकों को आवश्यकतानुसार कोविड प्रबन्धन के कार्यों से जोड़ा जाए। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सिविल डिफेंस, एनसीसी तथा एनएसएस के सदस्यों की भी सेवाएं प्राप्त की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 100 से अधिक तथा बन्द स्थान पर 50 से अधिक लोग एकत्र न हों।

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