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मेरठ

रोडवेज बस में यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेंगे 7.50 लाख, घायल होने पर आर्थिक मदद

यूपी रोडवेज बस में यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 7.50 लाख रुपए की मदद मिलेगी। घायलों होने की स्थिति में इलाज के खर्चे के साथ आर्थिक मदद मिलेगी।

मेरठFeb 23, 2023 / 12:03 pm

Kamta Tripathi

रोडवेज बस में यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेंगे 7.50 लाख, घायल होने पर आर्थिक मदद

मेरठ का भैसाली रोडवेज बस स्टैंड।

यूपी रोडवेज बस में यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को 7.50 लाख रुपए मिलेंगे। उप्र राज्य परिवहन निगम ने बस यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि डेढ़ गुना बढ़ा दी है।
रोडवेज बस में मृत्यु की स्थिति में पहले पांच लाख रुपए दिए जाते थे। अब उनके आश्रित को सात लाख 50 हजार रुपए मिल सकेंगे।

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आठ साल बाद राहत सहायता राशि में किया बदलाव
निगम ने आठ साल बाद यात्री राहत सहायता राशि योजना में बदलाव किया है। इसके पहले 13 फरवरी 2016 को सहायता राशि तय हुई थी।
निगम के अनुसार रोडवेज बस में नबालिग की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.75 लाख रुपए की गई है।

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वहीं, रोडवेज बस में जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है उनकी मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए की गई है।
घायलों को मिलेगी इलाज के लिए धनराशि
रोडवेज बस में यात्रा के समय हादसा आदि में स्थायी दिव्यंगता होने पर भी धनराशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 25 हजार रुपए तुरंत सहायता के रूप में और इलाज खर्च की धनराशि 7.50 लाख रुपए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
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मेरठ भैसाली डिपो के आरएम केके शर्मा ने बताया कि लखनऊ में हुई बैठक में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि इसका अभी कोई आदेश उनके पास नहीं आया है। यह मुआवजा राशि मुख्यालय स्तर से ही दी जाती है।

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