इस मामले में मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेने के लिये सोमवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विवेचक के जरिये वारंट बी तलब करने का अनुरोध किया गया। विवेचक की अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुख इमाम सिद्दीकी ने मुख्तार के खिलाफ वारंट बी जारी करते हुए उनकी पेशी के लिये 22 जून की तिथि नियत की।
आरोप है कि सरवां गांव निवासी आनंद, बैजनाथ और संजय सागर द्वारा मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से स्कूल की बिल्डिंग बनाने के नाम पर धन लिया, लेकिन निर्माण नहीं कराया गया। जांच में मामला सामने आने के बाद मऊ के सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आनंद, बैजनाथ और संजय सागर के साथ ही मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाकर बंद किये जाने के बाद अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामलों में जिस तरह तेजी से सुनवसाई हो रही है उससे मुख्तार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं।