यह भी पढ़ेंः- Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी पर लगा ब्रेक, नहीं हुआ कोई बदलाव
प्याज की स्टॉक लिमिट में कटौती
केंद्र सरकार की ओर से प्याज की स्टॉक लिमिट पांच टन से घटा कर दो टन कर दी। कोई भी खुदरा कारोबारी अब एक समय में अपने पास दो टन से प्याज प्याज नहीं रख पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा सोमवार को लिया गया यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एक आधारिक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए वे इस फैसले को सख्ती से लागू करें।
यह भी पढ़ेंः- शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 85 अंक नीचे, निफ्टी 11900 पर कायम
खुदरा कारोबारी ही आखिर क्यों?
इस साल पहली बार थोक और रिटेल कीमतों का अंतर 100 फीसदी से ज्यादा हो चला है और कई जगह रिटेलर भी जमाखोरी कर रहे हैं। पिछले दो तीन दिनों में खुदरा कीमत 100 को पार करते हुए 120 और 150 रुपए किलो तक हो गई हैं। जबकि सोमवार को आजादपुर मंडी में थोक भाव 50 रुपए प्रति किलो से लेकर 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गए थे। गौरतलब है कि पिछले ही सप्ताह केंद्र सरकार ने खुदरा व थोक कारोबारियों के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट में 50 फीसदी की कटौती करते हुए क्रमश: 5 टन और 25 टन कर दिया था।