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इन हीरों को मिलेगी छूट
यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका एक फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच दोबारा आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थिति के चलते पैदा हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका। सीबीआईसी ने इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की है।
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इन ज्वेलर्स को मिलेगी राहत
अतिरिक्त समय अवधि में दोबारा आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपए रहा है। यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और महामारी के कारण उनके दोबारा आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी।