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मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश
मंत्रालय ने बुधवार को जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि बायोडीजल का खुदरा आउटलेट शुरू करने के लिए जन आपूर्ति विभाग या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्राधिकृत विभाग के पास आवेदन करना होगा। बोयोडीजल के खुदरा आउटलेट पर सिर्फ शुद्ध बायोडीजल बेचा जाएगा किसी भी अनुपात में मिश्रण की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि हर विक्रेता को एक बही तैयार करना होगा जिसमें दैनिक आधार पर हुई हर बिक्री की पूरी जानकारी होगी। उसमें उसे खरीदादार का नाम और फोन नंबर तथा वाहन का नंबर लिखना होगा। उसे कितना बायोडीजल किस दर पर बेचा गया यह भी उस बही में दर्ज करना होगा। ग्राहक को दी गर्इ बिल की प्रति भी विक्रेता को रखनी होगी।
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देनी होगी यह भी जानकारी
आउटलेट पर आपूर्तिकर्ता का नाम और आउटलेट को मिली मंजूरी का प्रमाणपत्र दर्शाया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अंग्रेजी या ङ्क्षहदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा में यह भी लिखा होना चाहिये कि डीजल में किस अनुपात में बायोडीजल मिलाने की अनुमति है और इससे ज्यादा अनुपात में बायोडीजल मिलने से इंजन को नुकसान भी हो सकता है। विक्रेता को आपूर्तिकर्ता से प्राप्त पिछली तीन आपूर्तियों का सैम्पल भी रखना होगा जिसकी प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी जांच की जा सकती है।
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