ग्रामीणों के मुताबिक पर्यटन स्थल राम वनगमन परिपथ एरिया के आसपास से अवैध तरीके से रेत खनन कर रहे हैं। माफिया मवई नदी से रेत खनन कर मध्यप्रदेश भेज रहे हैं। रेत खनन (Illegal sand mining) कराने नदी में पोकलेन मशीन उतारी गई है। अवैध रेत परिवहन रोकते समय गाली-गलौज और मोबाइल छीनने का वीडियो भी वायरल हुआ है।
खनिज विभाग का कहना है कि ग्राम पंचायत हरचौका में रेत खदान की स्वीकृति मिली है। इसका संचालन पंचायत खुद कर रही है, जो नॉन मेकेनिकल है। यानी रेत खनन में मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ तगाड़ी-बेलचा से ही रेत खनन के बाद परिवहन करने का नियम है।
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पूर्व सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मवई नदी से अवैध रेत उत्खनन (Illegal sand mining) का वीडियो पोस्ट किए हैं। इसमें लिखा है कि राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली भाजपा ने उस नदी से रेत उत्खनन शुरू करवा दिया। जिस नदी को पार कर प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ प्रवेश किया था।![Illegal sand mining](https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/Sand-mining1.jpg?resize=1024,683)
एक महीने पहले भी सडक़ पर उतर गए थे ग्रामीण
भरतपुर ब्लॉक की ओदारी नदी से मशीनरी से रेत खनन (Illegal sand mining) कर बड़ी-बड़ी गाडिय़ों से मध्यप्रदेश भेजने के खिलाफ एक महीने पहले ग्रामीण सडक़ पर उतरे और रेत परिवहन बाधित कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि ओदारी नदी से रेत निकालने के लिए माफिया सक्रिय हो गए हैं। बड़ी गाडिय़ां हाइवा, ट्रक और डंपर से दूसरे राज्य एमपी और यूपी में रेत बेची जा रही है। ग्राम मलकडोल, घटई और कंजिया में रास्ते का बंद कर अंधाधुंध रेत खनन कर रहे हैं। मामले में एसडीएम को आवेदन सौंपकर ग्राम मलकडोल में विशेष ग्रामसभा की बैठक कराने मांग रखी थी। लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीण रेत खनन रोकने सडक़ पर उतर गए थे।
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कलेक्टर ने खनिज साधारण रेत की दी है स्वीकृति
गौरतलब है कि कलेक्टर ने ग्राम पंचायत मलकडोल तहसील भरतपुर को खनिज साधारण रेत की स्वीकृति दी है। खसरा क्रमांक 53 रकबा 20.960 हेक्टेयर में से 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र (ओदारी नदी) को आवंटन किया गया है। गौण खनिज साधारण रेत की स्वीकृति, उत्खनन पट्टा क्षेत्र में भू-प्रवेश एवं कार्य प्रारंभ (Illegal sand mining) करने की अनुमति है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र) नियम 2023 के नियम 7 के अनुसार पट्टा विलेख पंजीयन दिनांक 4 मार्च 24 से 3 मार्च 29 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति मिली है।
![Illegal sand mining](https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/villagers.jpg?w=640)