परिवहन आयुक्त पी गुरु प्रसाद के मुताबिक बृहस्पतिवार को डीएल छापने के लिए फॉर्म का चयन करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को इस टेंडर को लेकर प्री बिड काफ्रेंस का आयोजन किया गया है। दरअसल वर्तमान में जो फर्म एमटेक डीएल को छापने का कार्य कर रही है उसका कार्यकाल 7 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई फर्म का चयन हो जाएगा। नई फर्म मुख्यालय स्तर पर डीएल की छपाई करेगी।
मुख्यालय के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय नाथ झा ने बताया कि आवेदकों को लखनऊ में डीएल छपने के बाद भी 10 दिन के अंदर उनके पते पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीओ से भी 7 से 10 दिन में डीएल आवेदक के पते पर पहुंच रहे हैं। यदि इस अवधि में डीएल नहीं पहुंचा तो फॉर्म पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा।
नहीं देना होगा लिफाफा
परिवहन विभाग मुख्यालय ने डीएल के छपने के दौरान आवेदकों को फॉर्म संग अब ₹22 के टिकट लगा हुआ लिफाफा नहीं देना पड़ेगा। आवेदक के द्वारा बायोमैट्रिक टेस्ट कराने के चौथे दिन डीएल घर के पते पर डिस्पैच हो जाएगा। 10 दिन के भीतर आवेदक को डीएल ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर 18001800151 पर शिकायत दर्ज कराते हुए अपना पूरा विवरण दर्ज करा सकते हैं। डीएल की डिलीवरी होते ही आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। डीएल नहीं मिलने पर कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज करने की सुविधा सुबह 8:00 से शाम 6:00 बजे तक होगी।
ऐसे आपके घर पहुंचेगा डीएल
आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक दिन में डीएल परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचेगा। दूसरे दिन डीएल ऑल इंडिया रजिस्ट्रर में दर्ज होगा। तीसरे दिन डीएल मुख्यालय से जारी होगा। अगले 4 दिनों के अंदर डीएल अापके घर के पते पर पहुंच जाएगा। इस बीच आपका पता बदल जाता है तो हेल्प लाइन नंबर पर डीएल का भी नंबर सहित नया पता दर्ज कराने पर पुनः डीएल भेजा जाएगा।