जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि हमने 22 जुलाई को दिए अंतरिम आदेश में जो कुछ कहना था कह दिया। इसके साथ ही, पीठ ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि यूपी सरकार ने गुरुवार को रात साढ़े 10 बजे अपना जवाब दाखिल किया है। जवाबी हलफनामा दाखिल करने को उन्हें वक्त चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि हलफनामा अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं है।
नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार का जवाब
यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर कानून के तहत भोजनालयों और दुकान मालिकों और कर्मियों के नाम अनिवार्य रूप से लिखने का निर्देश जारी किया है। निर्देश जारी करने के पीछे का मकसद कांवड़ियों की यात्रा के दौरान उनके भोजन को लेकर सूचित विकल्प पेश करना था, ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।