उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) यानी पीसीएस ‘जे’ के 218 पदों पर भर्ती के लिए महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश 18 दिसंबर 2020 के आधार पर पीसीएस ‘जे’ के पदों पर भर्ती का फैसला उच्च स्तर पर किया गया है। नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के आधार पर किया जाएगा।
218 में से अनारक्षित वर्ग के लिए हैं 90 पद
भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक पीसीएस ‘जे’ के 218 पदों पर कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन भर्तियों में सबसे अधिक 90 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। इसके बाद 54 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। अन्य पद अनुसूचित जाति,जनजाति के लिए है। नियुक्ति विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे प्रस्ताव में यह भी अनुरोध किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र कार्मिक विभाग द्वारा तय की गई नीति के अनुसार किया जाए। केंद्र तय करते समय अभ्यर्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।