Bhikshuk Rehabilitation: भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए आवेदन शुरू: सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना
Rehabilitation Scheme 2025: सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत, अनुभवी संस्थाएँ 250 भिक्षुकों को पुनर्वासित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतिम तिथि 3 फरवरी 2025 है।
Bhikshuk Rehabilitation Scheme 2025: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने भिक्षुकों के समेकित पुनर्वास के लिए संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह योजना भिक्षुकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 3 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है।
इस योजना का उद्देश्य देशभर में भिक्षुकों को पुनर्वासित करना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसके तहत सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को आमंत्रित किया गया है जो इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखते हैं।
निदेशक समाज कल्याण विभाग कुमार प्रशांत ने जानकारी देते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) गाइडलाइन के अनुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत 250 भिक्षुकों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है।
आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें
योजना के तहत आवेदन करने के लिए संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
अनुभव: संबंधित संस्था को इस क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन: संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है।
टर्नओवर: आवेदन करने वाली संस्था का पिछले 2 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहिए।
साक्ष्य: आवेदन के साथ 250 भिक्षुकों के पुनर्वास की क्षमता और योजना का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और न्यायोचित होगी। समिति द्वारा आरएफपी गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।