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लखनऊ

कोरोना की वजह से कैंसिल होने वाली शादियों पर इस तरह क्लेम करें जीएसटी, आर्थिक नुकसान की होगी भरपाई

योगी सरकार ने शादी में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग शादियों को टाल रहे हैं। ऐसे में होटल और बैंक्वेट हॉल के मालिकों के सामने रिफंड की समस्या आ रही है।

लखनऊJan 02, 2022 / 07:38 pm

Karishma Lalwani

People Cancel Wedding in Covid Time Know How to claim GST

People Cancel Wedding in Covid Time Know How to claim GST

लखनऊ. कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में नाईट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। उधर, नए साल में शादियों का सीजन एक बार फिर से शुरू हो गया है। योगी सरकार ने शादी में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग शादियों को टाल रहे हैं। ऐसे में होटल और बैंक्वेट हॉल के मालिकों के सामने रिफंड की समस्या आ रही है।
कई जगह तो होटल और बैंक्वेट हॉल ऑपरेटर बुकिंग अमाउंट रिफंड करने के लिए साफ इंकार कर दे रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर अपने क्लाइंट्स को डेट अडजस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं ताकि वे हालात काबू में आने के बाद नई डेट पर शादी-विवाह या अन्य पार्टी आयोजित कर सकें। वहीं, दूसरी ओर की जगह होटल और बैंक्वेट हॉल मालिकों को बुकिंग अमाउंट वापस करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मालिकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
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जीएसटी क्लेम में समस्या

दरअसल, होटल या बैंक्वेट हॉल के मालिक अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग पर क्लाइंट से जीएसटी भी ले रहे हैं। अब शादी कैंसिल होने पर उन्हें अपने क्लाइंट्स के साथ जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जो बुकिंग अमाउंट के साथ ही जीएसटी क्लेम भी वापस मांग रहे हैं। ऐसे में होटल व बैंक्वेट हॉल के मालिकों को समझ नहीं आ रहा कि वे जीएसटी कैसे वापस करें क्योंकि जीएसटी अमाउंट सरकार को देना होता है। लेकिन अब इस समस्या का भी हल निकल चुका है।
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इस तरह क्लेम करें जीएसटी

जीएसटी क्लेम करने के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करना होगा, जिससे कि आप क्रेडिट ले सकते हैं। इसके लिए बुकिंग इनवॉइस बनानी होगी। अगर इनवॉइस नहीं बनाई है, तो आप RFD01 भर कर जीएसटी रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

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