सौ किलो से ज्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं बता दें कि तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश किये जाने के बाद ही गैस वितरकों को एलपीजी वितरण के लिए राशन दुकानदारों से अनुबंध करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा गैस वितरकों को एक समय में किसी भी राशन की दुकान पर 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टॉक दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। तेल कंपनियों की शिफारिश के बाद ही राशन दुकानदारों की स्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर गस की मात्रा कम किए जाने की अनमति होगी। वहीं गैस वितरकों को एलपीजी सिलेंडर राशन दुकानदारों को देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सिलेंडर पूरी तरह से भरा, सील्ड, बिना खराबी और नियत वजन का होना चाहिए।
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UP: मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी के लिए योगी सरकार का अहम फैसला, जारी किए ये निर्देश उपभोक्ताओं को पहचान पत्र देना होगा अनिवार्य इस बारे में बात करते हुए अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से पहली बार सिलेंडर लेने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक भार मापक मशीन से पांच किलेाग्राम गैस की मात्रा तौल कर ही उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस की सुविधा अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आपूर्ति मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल जरूरी वहीं उपभोक्ता को तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। उचित दर विक्रेता निर्धारित खुदरा मूल्य पर रेगुलेटर की बिक्री करेंगे। नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय राशन दुकानदार उपभोक्ता को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक सेफ्टी कार्ड अनिवार्य रूप से देंगे। इसके साथ ही उन्हें एफटीएल सिलिंडर के संबंध में आवश्यक नियमों, सुरक्षा उपायों और नियंत्रण आदेशों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्वाइंट आफ सेल पर कम से कम 4.5 किलोग्राम क्षमता के दो डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्र सुविधाजनक स्थान पर स्थापित करने होंगे।