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लखनऊ

Unlock 2.0 Guidelines पर सीएम योगी के निर्देश, केंद्र सरकार के सभी प्रावधान मंजूर, 1 जुलाई से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद जानिए

Unlock 2.0 Guidelines : यूपी में अनलॉक 2.0 को लेकर जारी हुई गाइडलाइन

लखनऊJun 30, 2020 / 04:02 pm

Mahendra Pratap

Unlock 2.0 Guidelines पर सीएम योगी के निर्देश, केंद्र सरकार के सभी प्रावधान मंजूर, 1 जुलाई से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद जानिए

Unlock 2.0 Guidelines पर सीएम योगी के निर्देश, केंद्र सरकार के सभी प्रावधान मंजूर, 1 जुलाई से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद जानिए

लखनऊ. यूपी में अनलॉक 1.0 खत्म हो गया है। एक जुलाई से अनलॉक-2 शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात ‘अनलॉक-2’(Unlock 2) के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 में केंद्र के दिए गए सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। प्रावधानों के अनुरूप ही सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक-2 व्यवस्था को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का उपचार, बचाव ही है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। लोग यथासंभव अनावश्यक आवागमन से बचें।
केंद्र सरकार के अनलॉक-2’ (Unlock 2) की जारी गाइडलाइन (Unlock 2.0 Guidelines) एक जुलाई से लागू होगी और 30 जुलाई तक चलेगी। अनलॉक-2’ (Unlock 2) की गाइडलाइन में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे।
स्कूल, मेट्रो सब रहेंगे बंद :- अनलॉक-2 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।
दुकानों में 5 से अधिक लोग नहीं :- नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को फेस पर मास्क या फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा।
इन कामों को मंजूरी नहीं :- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान :- दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
नाइट कर्फ्यू का नियम बदला :- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।

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