इन गिफ्ट्स पर भरना होगा टैक्स इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। इसी के साथ आपको इनकम टैक्स में 50 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट की जानकारी भी देनी होगी। अगर यह जानकारी आप इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है।
टैक्स दायरे में आने वाले गिफ्ट्स- आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में वे चीजें शामिल हैं, जिनकी रकम 50 हजार या उससे अधिक हो। इनमें ये चीजें शामिल है-
चेक या कैश में मिली 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम। कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी 50 हजार रुपए से ज्यादा हो। अचल संपत्ति के अलावा 50000 रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी।
वे ज्वैलरी जिनकी कीमत 50 हजार या उससे अधिक हो। इसी तरह ज्यादा कीमत के शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजों पर भी टैक्स देना होगा।
ये भी पढ़ें: पहला कदम’ और ‘पहली उड़ान’ में खुलवाए नाबालिक बच्चों का बैंक अकाउंट. डेबिट कार्ड के साथ मिलेंगे यह सुविधाएं